10 साल पुरानी गाड़ी सड़क पर ले जाना कहीं महंगा ना पड़ जाए
Gurugram News Network – अब गुरुग्राम सहित पूरे दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पुलिस खास नजर रखेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जो इन नियमों का उल्लंघन करेंगे । उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार NCR में प्रतिबंधित किए गए 15 वर्ष पुराने पैट्रोल व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ स्पेशल अभियान के तहत गुरूग्राम पुलिस करेगी सख्ती से कार्यवाही।
दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले कई सालों से प्रदूषण की मात्रा बढती जा रही है । विश्व में हुई एक स्टडी के मुताबिक तो साइबर सिटी कहे जाना जाने वाला शहर गुरुग्राम तो एक बार पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर वन आया था जिसके बाद से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकारें और प्रशासन समय समय पर अलग अलग कदम उठा रहे हैं । इसी जानलेवा प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए और लोगों को स्वच्छ हवा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीज़ल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी ।
हालांकि उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा बढ़ते प्रदूषण को मध्यनजर रखते हुए 15 साल पुराने पैट्रोल (15 Year Old Petrol Vehicles Banned In Delhi NCR Gurugram) व 10 साल पुराने डीजल (10 Year Old Diesel Vehicles Banned In Delhi NCR Gurugram) वाहनों का प्रयोग NCR में पुर्णतः प्रतिबंधित किया गया था लेकिन सड़कों पर इसका कुछ खास असर नज़र नहीं आया । अधिकतर सितंबर के महीने के बाद ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा बढने लगती है जिसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव होता है । इसीलिए अब फिर से इन आदेशों की सख्ती से पालना कराने के लिए गुरुग्राम पुलिस विशेष अभियान चलाएगी ।
गुरूग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा के 14 जिले NCR में आते है जिनमें 15 साल पुराने पैट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है । गुरूग्राम पुलिस द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के आदेशानुसार तथा NGT के तहत 15 साल पुराने पैट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस विशेष अभियान के तहत गुरूग्राम पुलिस द्वारा विशेष रूप से NGT के नियमों व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करके 15 साल पुराने पैट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनिय के तहत नियमानुसार कार्यवाही करके ऐसे वाहनों को इम्पाउंड किया जाएगा। पुनः इस आदेशों की अवहेलना करने वाले वाहन चालको के खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
अगर आपके पास भी कोई वाहन है और वो इन मियाद को पूरा कर चुके हैं तो आपके लिए सलाह ये है कि आप अपने वाहन को या तो एनसीआर के बाहर बेच दें या फिर अपने वाहन को इस्तेमाल ना करें । क्योंकि अगर आप 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन लेकर सड़कों पर निकले और पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आपका वाहन तो जब्त होगा ही साथ ही पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है ।